अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा 29 और 30 जुलाई 2025 को अजमेर मुख्यालय पर तीन अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। आयोग ने इन परीक्षाओं के लिए विस्तृत कार्यक्रम और अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इन परीक्षाओं के प्रवेश पत्र (Admit Card) परीक्षा तिथि से तीन दिन पहले, यानी 26 जुलाई के आसपास जारी किए जाएंगे, जिन्हें अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट या एसएसओ पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे।
परीक्षा का पूरा कार्यक्रम
आयोग द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार, दो दिनों में तीन पालियों में परीक्षाएं आयोजित होंगी:
परीक्षा की तारीख | समय | भर्ती परीक्षा का नाम |
29 जुलाई 2025 | प्रातः 10:00 से 12:30 | असिस्टेंट फिशरीज डेवलेपमेंट ऑफिसर परीक्षा-2024 |
29 जुलाई 2025 | दोपहर 3:00 से 5:30 | ग्रुप इंस्ट्रक्टर / सर्वेयर / असिस्टेंट अप्रेंटिशिप एडवाइजर ग्रेड-II परीक्षा-2024 |
30 जुलाई 2025 | प्रातः 10:00 से 12:30 | वाइस प्रिंसिपल / सुपरिटेंडेंट आईटीआई परीक्षा-2024 |
ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर “Admit Card” लिंक से या अपने SSO Portal (sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन करके रिक्रूटमेंट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) और जन्म तिथि (Date of Birth) की आवश्यकता होगी।
परीक्षा केंद्र पर इन नियमों का रखें खास ध्यान
- प्रवेश का समय: परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 60 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है। गेट बंद होने के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- पहचान पत्र: अपने साथ मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लाना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड में फोटो पुरानी या अस्पष्ट है, तो एक वैकल्पिक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या मतदाता पहचान-पत्र साथ लाना होगा।
- फोटो: प्रवेश पत्र पर अपनी एक नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाकर लाएं।
धोखाधड़ी और नकल पर RPSC की चेतावनी
आयोग ने अभ्यर्थियों को दलालों और धोखेबाजों से सावधान रहने की सलाह दी है। यदि कोई व्यक्ति पैसे लेकर नौकरी दिलाने या पास कराने का झांसा देता है, तो इसकी सूचना तुरंत आयोग के कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212, या 2635255 पर दें। आयोग ने चेतावनी दी है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने जैसे कठोर प्रावधान लागू होंगे।